ITR Filing: घर बैठे ऑनलाइन फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए आसान तरीका
ITR Filing: ITR फाइल करने से पहले जरूरी दस्तावेज जैसे पैन, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर अपने पास रखें. वहीं इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसका प्रमाण/प्रमाण पत्र, फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस भी पास रखें.
ITR Filing: आप बहुत कम समय में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. (ज़ी बिज़नेस)
ITR Filing: आप बहुत कम समय में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. (ज़ी बिज़नेस)
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख करीब है. 31 दिसंबर 2021 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट है. हम आपको बहुत ही आसान तरीके से ITR फाइल करने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं. ITR फाइल करने से पहले जरूरी दस्तावेज जैसे पैन, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर अपने पास रखें. वहीं इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसका प्रमाण/प्रमाण पत्र, फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस भी पास रखें.
आईटीआर फाइल करने का तरीका (ई-फाइलिंग पोर्टल)
- सबसे पहले URL (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) को ओपन करें.
- इसके बाद अपना User ID दर्ज करें और फिर Continue पर क्लिक करें.
- अपना पासवर्ड से लॉगिन करें.
- यदि पासवर्ड याद नहीं है, तो आप पासवर्ड भूल गए का इस्तेमाल करके एक नया पासवर्ड बना सकते हैं.
- लॉगिन करने के बाद एक पेज खुलेगा, जहां आप ई-फाइल (ई-फाइल पर क्लिक करें) पर क्लिक करें.
- इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को चुनें.
- फिर असेसमेंट ईयर 2021-22 को सलेक्ट करें और फिर जारी रखें.
- इसके बाद आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प मिलेगा.
- इसमें आप ऑनलाइन कुंजी का चयन करें और ‘व्यक्तिगत’ ऑप्शन के सलेक्ट करें.
- फिर आप ITR-1 (ITR-1) या ITR-4 में से कोई एक विकल्प चुनें और जारी रखें.
- अगर आप वेतनभोगी हैं तो ITR-1 चुनें.
- उसके बाद फॉर्म आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा.
- फिर ‘फिलिंग टाइप’ पर जाएं और 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न चुनें.
- इसके बाद आपके सामने सलेक्टेड फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें मांगी गई सभी जानकारियां भरकर सेव करते रहें. बैंक अकाउंट डिटेल सही तरीके से भरें.
- यदि आप ऊपर ऑफलाइन मोड का चयन करते हैं, तो डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको अटैच फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां अपना फॉर्म अटैच करना है.
- अब ITR फाइल करने के लिए एक नया पेज खुलेगा. जहां आप अपने रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं.
- ऑफलाइन प्रक्रिया में फाइल को वेरिफाई करने के बाद Proceed To Verification पर क्लिक करें.
- ऑनलाइन प्रक्रिया में वेरीफाई करें और रिटर्न की हार्ड कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजें.
इस तरह आप बहुत कम समय में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया आईटीआर के वेरिफिकेशन के साथ खत्म होती है. इसे जमा करने के 120 दिनों के भीतर वेरिफाई किया जाना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर आपका ITR इनवैलिड हो जाएगा.
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08:40 PM IST